What is Difference Between Advocate and Lawyer in Hindi
What is Difference Between Advocate and Lawyer in Hindi Today, We are sharing with you Complete Reason of this Important Question. आपके प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए के लिए बहुत-बहुत ही उपयोगी है.
जानिये एडवोकेट और लॉयर के बीच क्या अंतर होता है ?
प्रश्न : जानिये एडवोकेट और लॉयर के बीच क्या अंतर होता है ?
उत्तर : लॉयर (Lawyer) हम किसे कहते हैं : लॉयर (Lawyer) उस व्यक्ति (Person) को कहा जाता है जो अभी भी कानून / Bachelor of Laws (एलएलबी) LL.B. or Legum Baccalaureus means Bachelor of Law / Laws की पढाई करने में लगा है. इस तरह के योग्य व्यक्ति के पास अदालत (कोर्ट) में केस लड़ने के लिए अनुमति नहीं होती है, क्योंकि बिना पूरी पढाई किये वकालत करने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जा सकता है.
एडवोकेट (Advocate) किसे कहते हैं : एडवोकेट, सामान्यता एक वकील को ही कहा जाता है, यह वह व्यक्ति (Person) होता है जिसने कानून की पढाई पूरी कर ली होती है और वह किसी न्यायालय के वकील के तौर पर प्रैक्टिस कर रहा होता है, कहा जाये तो उस व्यक्ति (Person) का विद्यार्थी जीवन ख़त्म हो चुका होता है.
एक एडवोकेट, लॉयर हो सकता है लेकिन एक लॉयर, एडवोकेट नहीं हो सकता है. एडवोकेट; लॉयर से एक कदम आगे का पद होता है. एक एडवोकेट के काम का दायरा लॉयर से बड़ा होता है.
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